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उत्तर प्रदेश

आइएएस-आइपीएस का निलंबन एक माह से अधिक नहीं


नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार ने अपनी नई नियमावली में कहा है कि राज्य किसी आइएएस या आइपीएस अफसर को एक महीने से अधिक समय तक निलंबित नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकारों को 48 घंटे के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) और भारतीय वन सेवा (आइएफओएस) के अफसरों के निलंबन की जानकारी केंद्र सरकार को देनी होगी।



 



कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नेतृत्व में गठित केंद्रीय समीक्षा समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि किसी भी आइएएस, आइपीएस और आइएफओएस अफसर को भ्रष्टाचार के आरोप में दो साल से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। यहां तक कि केंद्र सरकार में तैनात आइएएस अफसरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी के बगैर निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबन के आदेश की प्रति कारण समेत केंद्र सरकार के कैडर कंट्रोल अथारिटी को 48 घंटे के अंदर भेजनी होगी।



 



यह नई प्रक्रिया इस लिहाज से अहम है कि अशोक खेमका, संजीव चतुर्वेदी, दुर्गा शक्ति नागपाल और कुलदीप नारायण जैसे अफसरों को राज्यों में आए दिन निलंबन और तबादलों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है।

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