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उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में बनेगा मकोका जैसा कानून

उत्तर प्रदेश में बनेगा मकोका जैसा कानून
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लखनऊ : बिगड़ी कानून व्यवस्था और संगठित अपराधों पर रोकथाम के लिए योगी सरकार जल्द ही मकोका की तरह कड़ा कानून लाने जा रही है। इसका नाम (उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) होगा। मसौदा तैयार कर फाइल मुख्यमंत्री के पास भेजी गई है। जल्द ही इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इस कानून में अपराधियों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी और उन्हें कड़ी सजा का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठित अपराधियों से निपटने के लिए कड़ा कानून बनाने की बात पहले ही कही थी। सीएम बनने के कुछ ही दिनों बाद गोरखपुर में उन्होंने कहा था कि अब यहां गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, वे यूपी छोड़ दें।'

पुलिस महानिदेशक पद पर सुलखान सिंह की नियुक्ति के बाद ही की तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके तहत संगठित अपराध जैसे अंडरवल्र्ड से जुड़े अपराधी, जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, हत्या या हत्या की कोशिश, धमकी, उगाही सहित ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम जिससे बड़े पैमाने पर पैसे बनाए जाते हैं, जैसे मामलों में यह एक्ट लागू होगा। इसमें पांच से लेकर 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही तीन साल से लेकर उम्रकैद और फांसी तक की सजा हो सकती है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर नियंत्रण में यह कानून काफी असरकारक होगा।

राज्य में आइएसआइ नेटवर्क से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी होने पर उनके खिलाफ भी के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के यहां इसकी फाइल भेजी गई है। विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित होने के बाद इसके लिए राष्ट्रपति से भी मंजूरी लेनी होगी।

प्रदेश के नागरिकों को शांति से जीवन का अधिकार है। जो इसमें खलल डालेगा, उसका जीना हराम कर देंगे।

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