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IT RETURN भरने का आखिरी मौका, आज आधी रात तक खुलेंगे इनकम टैक्स के दफ्तर
BY Suryakant Pathak5 Aug 2017 2:12 AM GMT

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Suryakant Pathak5 Aug 2017 2:12 AM GMT
नई दिल्ली: अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आज आपके लिए आखिरी मौका है. सरकार ने 5 अगस्त तक आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाकर जो राहत दी थी, आज उसका आखिरी दिन है. एसेसमेंट इयर 2017-18 के लिए जो लोग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उनके लिए आज आखिरी मौका है वर्ना कल के बाद बड़ी पेनल्टी देनी होगी. वहीं आयकर विभाग ने कहा है कि उसके फील्ड कार्यालय कल आधी रात तक खुले रहेंगे.
हालांकि आईटी विभाग के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दो करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं.
हर साल की तरह सरकार ने बढ़ाई आखिरी तारीख
टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त से बढ़ाकर 5 अगस्त किया गया था. हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही होती है पर पिछले कई सालों से सरकार इस तारीख अमूमन 5 अगस्त तक के लिए बढ़ा ही देती है. इस बार भी ऐसा ही हुआ हालांकि इस बार कहा गया कि लोगों को ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
कल आखिरी दिन के लिए CBDT ने की हैं ये तैयारियां
हालांकि शनिवार को कई सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं लेकिन रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख होने के चलते सरकार ने कल शनिवार को दफ्तरों को खोले रखने का आदेश दिया है. सीबीडीटी ने इस बारे में अपने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. इससे ज्यादा उम्र वाले सीनियर सिटीजन्स और 5 लाख रुपये से कम की सालाना आय वाले लोगों को 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न भरने में सुविधा होगी.
टैक्स स्लैब
वित्तीय वर्ष 2016-17 के स्लैब के हिसाब से आयकर छूट की सीमा 60 साल से कम के पुरुषों और महिलाओं के लिए 2.5 लाख रुपये है. तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए. आयकर विभाग ने भी नागरिकों से टैक्स देने की अपील की है.
60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये है जबकि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजर्गों के लिए 5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री है.
आईटीआर फॉर्म
80 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके पास आईटीआर- एक सहज और आईटीआर-चार सुगम फार्म भर कर आयकर रिटर्न भरने का ऑप्शन है. (ये उनके लिए है जिन्होंने किसी तरह के रिफंड का दावा नहीं किया है)
आधार-पैन लिंक
बहरहाल, वित्त मंत्रालय ने पैन को आधार से जोड़ने के बारे में भी स्पष्टीकरण दे दिया था. आपको अपने आधार को 31 अगस्त तक पैन से जोड़ना ही होगा, क्योंकि आपके रिटर्न की पड़ताल तभी होगी जब आपके पैन से आधार जुड़ा हुआ हो. हालांकि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि अभी रिटर्न दाखिल करते वक्त आधार का या फिर भी आधार के लिए आवेदन की पावती संख्या (Acknowledgement No) का जिक्र करना काफी होगा और रिटर्न भरने का काम पूरा हो जाएगा.
अभी इनकम टैक्स रिटर्न के वेबसाइट पर 6.14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है. लेकिन इनमे से 2.70 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों ने ही पैन को आधार से जोड़ा है, वहीं 1.31 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने पैन को आधार से जोड़ा है.
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