नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर रोक
BY Suryakant Pathak28 July 2017 7:55 AM GMT

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Suryakant Pathak28 July 2017 7:55 AM GMT
पेड न्यूज मामले में अयोग्य करार दिए गए मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को कहा नरोत्तम मिश्रा की याचिका का निपटारा दो हफ्ते में किया जाए.
पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून को मिश्रा को तीन वर्षों के लिए अयोग्य करार दिया था. आयोग ने उन्हें वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरों एडवटोरियल से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में गलत हिसाब देने का दोषी पाया गया था.
नरोत्तम मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जल्द रोक की अर्जी पर सुनवाई की मांग की थी. साथ ही उन्होंने यह भी गुहार लगाई थी कि जब तक सुनवाई चले तब तक चुनाव आयोग के आदेश पर भी रोक लगाई जाए.
मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है और उन्हें इसके लिए वोटिंग करनी है. इसलिए हाइकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए जाएं. हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगाने से इंकार कर दिया था.
-चुनाव आयोग ने पाया था कि उन्होंने साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था.
-कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया.
-उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस और पेड न्यूज का आरोप लगाया था.
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