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जानिये क्या है सांसदों का वेतन और मिलने वाली सुविधाएं, उसके बाद भी सांसदों का वेतन बढ़ाने की मांग.
BY Suryakant Pathak19 July 2017 9:19 AM GMT

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Suryakant Pathak19 July 2017 9:19 AM GMT
मानसून सत्र के तीसरे दिन समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्य सभा में सांसदों के वेतन से जुड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा, सांसदों की सैलरी विभागों के सचिवों से भी कम है. अग्रवाल चाहते हैं कि सांसदों का वेतन सचिवों से अधिक हो. उन्होंने कहा कि सांसदों को सातवें वेतन आयोग के साथ जोड़ दीजिए.
सांसदों का वेतन बढ़ाने का मसला इससे पहले लोकसभा में भी उठ चुका है. इसकी पैरोकारी इससे पहले के सत्रों में राजीव शुक्ला और सीताराम येचुरी जैसे नेता भी कर चुके हैं. येचुरी कह चुके हैं कि सांसदों का वेतन कैबिनेट सेक्रेटरी से एक रुपये ज्यादा होना चाहिए. इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी को प्रति माह 2.5 लाख रुपये वेतन मिलता है.
क्या है सांसदों का वेतन और मिलने वाली सुविधाएं
वेतन: लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों को प्रति माह 50,000 रुपये वेतन मिलता है.
भत्ता: सांसद अगर संसद भवन में रखे रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं तो 2,000 प्रतिदिन का भत्ता मिलता है.
संवैधानिक भत्ता: इसके तहत सांसदों को हर माह 45,000 रुपये का भुगतान किया जाता है.
ऑफिस खर्च: इसके लिए हर सांसद को 45000 रुपये प्रतिमाह मिलता है. इसमें से 15 हजार स्टेशनरी व पीए पर 30 हजार रु खर्च कर सकता है.
रेल यात्रा: हर महीने के आधार पर एक फ्री नॉन-ट्रांसफेयरेबल फर्स्ट क्लास एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास का ट्रेन पास मिलता है.
हवाई यात्रा: हवाई यात्रा का 25 प्रतिशत ही देना पड़ता है. इस छूट के साथ एक सांसद सालभर में 34 हवाई यात्राएं कर सकता है.
सड़क यात्रा : अपनी या सरकार की गाड़ी से कहीं की भी यात्रा करने पर 16 रुपये प्रति किमी के हिसाब से यात्रा भत्ता मिलता है.
टेलीफोन सुविधा: हर सदस्य को तीन फोन रखने का अधिकार है. इनमें से एक फोन सांसद के घर पर होगा. दूसरा दिल्ली ऑफिस में और तीसरा खुद सांसद की चुनी हुई जगह या इनके दूसरे आवास पर लगेगा. हर एक से एक साल में कुल 50,000 लोकल कॉल करने की छूट है.
अन्य सुविधाएं: प्रति वर्ष 4000 किलोलीटर पानी और 50,000 यूनिट बिजली सप्लाई सांसद के कोटे के तहत फ्री होती है. इसके अलावा सेंट्रल सिविल सर्विसेज के क्लास-1 ऑफीसर को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलती हैं.
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