परिवार का कोई भी सदस्य प्राप्त कर सकता है राशन
BY Suryakant Pathak19 July 2017 9:14 AM GMT

X
Suryakant Pathak19 July 2017 9:14 AM GMT
इलाहाबाद - सरकारी दर पर राशन पाने से कोई भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। परिवार के मुखिया के ही राशन लेने जाने की अब बंदिश नहीं रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अंतर्गत चयनित राशनकार्ड धारक के परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर राशन कार्ड डाटाबेस में दर्ज होगा। खाद्य व रसद आयुक्त ने 17 जुलाई को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों तथा सभी जिलापूर्ति अधिकारियों को पत्र जारी कर इस पर अमल करने का निर्देश दिया है।
आयुक्त ने एक विशेष कैंप लगाकर सभी लाभार्थियों को जोडऩे को कहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति आवश्यक वस्तु, खाद्यान्न पाने से वंचित न रहे। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी। कांदला जिला शामली निवासी राकेश सैनी और छह अन्य नगर पालिका परिषद सदस्यों की इस मामले में जनहित याचिका को मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने सरकारी परिपत्र आने के बाद निस्तारित कर दिया।
याची ने जिलाधिकारी शामली के 27 जून 2017 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें राशन कार्ड परिवार की महिला मुखिया के आधार नंबर से जोडऩे का आदेश था और उसके अंगूठा लगाने व आधार लिंक होने की दशा में ही राशन वितरण की व्यवस्था की गई थी।
याची अधिवक्ता अंकुर शर्मा व राजीव जोशी का कहना था कि मुखिया का ही आधार लिंक करना कानून के खिलाफ है। अधिनियम में परिवार के सभी सदस्यों का आधार लिंक होना चाहिए ताकि परिवार का कोई भी सदस्य राशन प्राप्त कर सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में जानकारी मांगी थी।
इस पर सरकार ने सर्कुलर जारी कर परिवार के सभी सदस्यों को राशन कार्ड में आधार के जरिए जोडऩे की जानकारी दी। इस परिपत्र के बाद राशन कार्ड धारकों के परिवार के सभी सदस्यों को डाटाबेस में शामिल किया जाएगा।
Next Story