अब यूपी में शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो...
BY Suryakant Pathak7 July 2017 9:54 AM GMT

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Suryakant Pathak7 July 2017 9:54 AM GMT
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शादी पंजीकरण को सख्ती से लागू करने जा रही है. इसके तहत अब शादी के तीस दिन के भीतर ही शादी का पंजीकरण कराना ज़रूरी होगा. ऐसा ना करने पर हर दिन पांच रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा और देर करने वालों को इससे भी मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को उत्तर प्रदेश में लागू करने से पहले महिला कल्याण विभाग इसकी तैयारी में लगा है. महिला कल्याण विभाग सीके लिए एक विस्तृत मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा. इस कैबिनेट नोट में ये भी तय किया जा रहा है कि जिन लोगों ने शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उनपर ये फैसला कैसे लागू होगा.
महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि ये निर्देश चार साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिया था. कई प्रदेशों में इसे पहले ही लागू कर दिया गया है, लेकिन यूपी की पिछली सरकार ने इसे लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई. अब योगी सरकार शादी के रजिस्ट्रेशन को सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से लागू करने की तैयारी में हैं.
खास बात ये है कि विधि आयोग भी इस कानून को लेकर निर्देश जारी कर चुका है. जिसमें रजिस्ट्रेशन ना करवाने वालों पर जुर्माने के प्रावधान के साथ ही यह भी कहा गया है कि इससे किसी धार्मिक या क्षेत्रीय परंपरा को आहत नहीं किया जाए. लेकिन ये आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही एक अनिवार्य सरकारी रिकॉर्ड होगा.
माना जा रहा है कि शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होने से बहुविवाह और तीन तलाक पर भी नकेल कस सकेगी. साथ ही सरकारी लाभ भी सही पात्र को मिल सकेंगे. जल्द ही मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर दस्तावेज़ पूरा होगा. जिसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा.
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