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उत्तर प्रदेश

किसानों के पैसे से बीमा कंपनी हुई मालामाल

किसानों के पैसे से बीमा कंपनी हुई मालामाल
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फैजाबाद : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान से ज्यादा फायदा बीमा कंपनी को हो रहा है। हम बात कर रहे हैं खरीफ सत्र 2016 के फसली ऋण की। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं।
किसानों की बेहतरी के लिए जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दो वर्ष के लिए वर्ष 2017-18 से फिर लागू हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2016 के आंकड़े किसानों के लिए बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। कृषि विभाग ने बीमा कंपनी का नाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बताया है।
खरीफ फसली सीजन में 55 हजार 161 किसान खरीफ फसल के लिए बीमित हुए थे। बीमित किसानों से प्रीमियम के रूप बीमा कंपनी को आठ करोड़ 26 लाख 98 हजार रुपये मिले। किसानों के अलावा राज्य व केंद्र सरकार का अंशदान इसमें शामिल है। फसल क्षर्तिपूर्ति के दायरे में 10 हजार 933 किसान ही आए। उत्पादकता से कम उत्पादन के आधार पर तीन करोड़ 52 लाख 52 हजार रुपये किसानों को भुगतान किया गया, जो बीमित धनराशि के मुकाबले आधे से कम है।
वहीं रबी सत्र 2016-17 में बीमित किसानों की क्षतिपूर्ति धनराशि के आंकड़े अभी कृषि विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं। रबी सीजन में करीब पांच हजार किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा से कवर किया गया। 32 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबा इसमें आच्छादित हुआ। रबी सीजन में फसल बीमा के प्रीमियम के रूप में पांच करोड़ 23 लाख रुपये बीमा कंपनी को मिले हैं। इसमें भी किसानों के अलावा केंद्र व राज्य सरकार का अंशदान शामिल है।
ऐसे होता है क्षतिपूर्ति आकलन: जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश यादव का कहना है कि उत्पादकता के आधार पर उपज का आकलन किया जाता है। अगर क्राप कटिंग में उपज 90 फीसद से कम है तो किसानों के उत्पादन व उत्पादकता के बीच के अंतर का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में बीमा कंपनी को करना होता है। फसली ऋण बीमा का आधार किसानों के फसली ऋण का आधार स्केल ऑफ फाइनेंस होता है। यह जिले में तय किया जाता है। उसी आधार पर बैंक किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराते हैं। दैवीय आपदा व अन्य जोखिम से बचाने के लिए दो फीसद खरीफ में व डेढ़ फीसद रबी में किसान किस्त के रूप में बीमा कंपनी को देता है। बीमा की शेष धनराशि राज्य व केंद्र सरकार वहन करती हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी: उप निदेशक कृषि सैयद बदरेआलम ने बताया कि वर्ष 2017-18 से दो वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो गई है। 31 जुलाई तक किसानों को फसल बीमा कराने की सुविधा होगी। उनका कहना है कि नुकसान से बचने के लिए किसान फसल बीमा जरूर कराएं।
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