Home > राज्य > उत्तर प्रदेश > नेशनल हेराल्ड केस: राहुल और सोनिया गांधी को झटका, जांच के लिए इनकम टैक्स को हरी झंडी
नेशनल हेराल्ड केस: राहुल और सोनिया गांधी को झटका, जांच के लिए इनकम टैक्स को हरी झंडी
BY Suryakant Pathak12 May 2017 7:47 AM GMT

X
Suryakant Pathak12 May 2017 7:47 AM GMT
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को झटका लगा है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने यंग इंडिया कंपनी की जांच इनकम टैक्स द्वारा कराए जाने को हरी झंडी दे दी गई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कंपनी सख्त रवैया नहीं अपना सकती और उसे अपने दस्तावेज इनकम टैक्स को सौंपने होंगे। यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है। मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जांच करने का अधिकार है। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद सोनिया और राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इनकम टैक्स जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी नेता नलिन कोहली ने कहा, "यह गांधी परिवार के लिए झटका है। वो सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जा सकते हैं लेकिन सवाल उठने तो लाजमी हैं।" सोनिया और राहुल पर धोखाधड़ी और फंड के गलत इस्तेमाल के आरोप हैं।
यह है मामला
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी का आरोप है कि गांधी परिवार हेराल्ड की प्रॉपर्टीज का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वे इस आरोप को लेकर 2012 में कोर्ट गए। लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी कर पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
Next Story