सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर पैदल जा रहे हैं उन्हें तुरंत शेल्टर में ले जाया जाए और भोजन व अन्य सुविधाएं दी जाएं।

Update: 2020-05-28 10:24 GMT


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