वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में सरेंडर करने का दिया आदेश

Update: 2019-05-16 11:01 GMT

लखनऊ की एक वक्फ संपत्ति कब्जाने व मुतवल्ली पर हमला करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी को 15 दिनों में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने इस मामले में आदेश जारी किया है।

दरअसल, इसी मामले में तीन मई को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया था। जिसके बाद रिजवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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