हैल्पिंग हयूमन की शिकायत का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान

Update: 2018-11-20 16:26 GMT


सूचना का अधिकार के अनुपालन के लिए सभी सरकारी अधिकारियों को दिये निर्देश

मुरादाबाद- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के लागू होने के बाद सभी सरकारी दफ्तरों में इसका नियमानुसार पालन करते, निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना आवेदन को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने के साथ-साथ समस्त सरकारी दफ्तरों के बाहर जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम तथा पदनाम व पते का बोर्ड लगाने अथवा दफ्तरों के बाहर वाॅल पेन्ट के द्वारा लिखवाने के निर्देश दिये गये थे। लेकिन कुछ अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का नियमानुसार पालन नहीं किया जा रहा था। सूचना आवेदकों को सूचनाऐं देने से बचने के लिए कुछ सरकारी कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी के नाम व पदनाम का बोर्ड नियमानुसार नहीं लगाया गया था। कुछ कार्यालयों में यदि बोर्ड आदि था भी तो वह इतना पुराना हो गया था कि उसकी लिखाई मिटने लगी थी। जिस कारण सूचना आवेदकों को सूचनाऐं मांगने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिसकी वजह से सूचना आवेदकों को अकसर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) का सहारा लेना पड़ता था और अपीलीय आवेदन श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाता था। जिससे श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय पर सूचना आवेदेनों को अग्रसारित करने में अतिरिक्त समय लगता था, वहीं सूचना आवेदक को भी वांछित सूचनाऐं प्राप्त होने में निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगता था।

जिसको देखते हुए हैल्पिंग हयूमन की आर0टी0आई0 सेल के जिला कोर्डिनेटर शहज़ाद अनवर शम्सी ने जनसूनवाई पार्टल पर एक शिकायत दर्ज की। जिसका संज्ञान मुरादाबाद के जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा लिया गया। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कार्यवाही हेतु स्थानांतरित की। जिस पर अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) लक्ष्मी शंकर सिंह ने पत्रांक संख्या 46/रा0 सहा0-द्वितीय/18 द्वारा मुरादाबाद के समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को अपने कार्यालय प्रांगण में जनसूचना अधिकारी एवम् प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पदनाम तथा दूरभाष को बोर्ड लगवाने हेतु आदेशित कर दिया गया है।

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