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उत्तर प्रदेश

तहसील में अधिवक्ता व जनसामान्य के आने पर लगी रोक, एसडीएम ने जारी किया आदेश।

तहसील में अधिवक्ता व जनसामान्य के आने पर लगी रोक, एसडीएम ने जारी किया आदेश।
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वाराणसी/पिंडरा।

तहसील पिंडरा में पांच हॉट स्पॉट बनने के बाद तहसील परिसर में अब किसी को भी बिना कारण आने पर रोक लगा दी गई है। बेवजह आने पर दंडनात्मक कार्यवाही होगी।

उक्त बातें जारी आदेश में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ एसडीएम पिंडरा मणिकण्डन ने कही। जिसमे तहसील पिंडरा के समस्त अधिवक्ता व विधि व्यवसाय करने वाले मुंशी एवं टाइप राइटरों के अग्रिम आदेश तक तहसील परिसर में रोक लगा दी है। यही नहीं जनसामान्य के भी लोग जरूरी हो तभी तहसील आने और व्हाट्सएप के जरिये शिकायत करने की अपील की।वही तहसील परिसर में स्थित निबंधक कार्यालय में हो रहे बैनामा के बाबत निर्देशित किया कि बैनामे के दौरान क्रेता बिक्रेता, दो गवाह,एक अधिवक्ता के अलावा कोई भी ब्यक्ति कार्यालय में नही रहेगा । सभी कागजात तहसील के बाहर तैयार कर अंदर प्रवेश करने का आदेश दिया। इसी के तहत इंस्पेक्टर फुलपुर को निर्देशित किया कि आदेश के अवहेलना व बिना कारण घूमने वालो के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्यवाही का हो।

वही एसडीएम के इस आदेश से अधिवक्ताओ में आक्रोश दिखा।

वाराणसी से महेश पाण्डेय की रिपोर्ट

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