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उत्तर प्रदेश

जवाहर यादव की हत्या का मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज

जवाहर यादव की हत्या का मुकदमा वापस लेने की अर्जी खारिज
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इलाहाबाद की एडीजे-5 कोर्ट में जज रमेश चंद्र ने सपा के पूर्व विधायक जवाहर यादव की हत्या का मुकदमा वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि अब मुकदमा ऐसे मो़ड़ पर है कि पीड़ित पक्ष को भी उसकी बात रखने का पूरा मौका देना चाहिए. इस मामले में अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हो चुकी है. उधर कोर्ट का ये कदम करवरिया बंधुओं के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है.

बता दें मामले में पीड़ित पक्ष ने राज्य सरकार द्वारा मुकदमा वापस लेने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसले हैं. जिनके आधार पर अदालत को राज्य सरकार की अर्जी को स्वीकार नहीं करना चाहिए. इस मामले में बीजेपी विधायक नीलम करवरिया के पति पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व उनके भाई पूर्व सांसद कपिल मुनि और पूर्व एमएलसी सूरजभान आरोपित हैं.

इस मामले में जवाहर यादव की पत्नी और सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव ने आपत्ति दाखिल की थी. जवाहर यादव की हत्या अगस्त 1996 में इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में स्वचालित हथियारों से की गई थी.

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