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उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाईं गई रोक के बाद भी राजस्व अधिकारी मन मौजी काम करते है

राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाईं गई रोक के बाद भी राजस्व अधिकारी मन मौजी काम करते है
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पीलीभीत। बरेली रोड पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाईं गई रोक के बाद भी अबैध तरीके से कॉलोनी का विस्तार किये जाने के उद्देश्य से भू माफियाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे के एक बड़े भूखण्ड का हजारों घन मीटर मिटटी से अबैध पटान कर लिया है। एसडीएम सदर व तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ अबैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग बाले भूखण्ड का निरीक्षण किया और कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से कराये गए पटान की मिट्टी की नापजोख करके पटान से सम्बंधित अभिलेख तलब किये हैं।

सूत्रों की माने तो राजस्व अधिकारियों ने प्रश्नगत भूखण्ड का प्रकार बदलने की कार्यवाही भी की थी , लेकिन अभी रोक दिया गया है।

विदित हो कि बरेली रोड के किनारे की भूमि राजस्व अभिलेखों में ग्रीन लैंड दर्ज है। ग्राम पकड़िया नौगवां चक मुस्तक़िल स्थित खेत संख्या 177 रकबा 0.697 हेक्टेयर को रजनीश यादव उर्फ पिंटू यादव ने अपने कई अन्य पार्टनरों के साथ सरदार शमशेर सिंह से कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से क्रय किया है। राजस्व अधिकारियों के मुताबिक पिंटू यादव व उसके साथियों ने ग्रीन लैंड की जमीन में लगभग बीस हजार घन मीटर मिटटी से अबैध पटान कर लिया है , जबकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ग्रीन लैंड का स्वरुप बदलने पर रोक लगा रखी है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की रोक के बाबजूद भी राजस्व अधिकारियों की सांठगांठ से ग्रीन लैंड को आबादी श्रेणी में बदल दिया गया था , लेकिन अब भूखण्ड के बदली श्रेणी को राजस्व अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। हालांकि इस बात से एसडीएम सदर व तहसीलदार ने साफ़ इंकार किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खेत संख्या 177 से सटे खेत संख्या 175 कुल रकबा 0.647 हेक्टेयर को भी विक्रम सिंह आदि से क्रय कर पिंटू यादव व उसके पार्टनर कॉलोनी विकसित करने की फिराक में हैं।

एसडीएम सौरभ दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत चार दिन पूर्व सूचना मिली थी कि पिंटू यादव व उसके कुछ अन्य पार्टनर ग्रीन लैंड की जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से मिटटी पटान कर प्लॉटिंग कर रहे है। तहसीलदार विवेक कुमार मिश्रा सहित कानूनगो ओमप्रकाश , लेखपाल कृष्ण कुमार सागर के साथ उन्होंने मौके पर पहुंचकर प्लॉटिंग का काम रुकवा दिया और मिटटी की नापजोख की। मिट्टी की रॉयल्टी से सम्बंधित अभिलेख तलब किये हैं। कॉलोनी विकसित नही हो सकती , क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा लगाईं गई रोक के बाद भूखण्ड की श्रेणी में बदलाव किया जाना संभव नही

वहीँ तहसीलदार सदर विवेक कुमार मिश्रा ने बताया कि रजनीश यादव उर्फ पिंटू यादव ने सतजुग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड खनन के पट्टाधारक से मिट्टी क्रय की है , 1500 घन मीटर मिटटी से ग्रीन लैंड खेत का पटान किया गया है , जिसके सम्बन्ध में जुर्माने की कार्यवाही किये जाने की तैयारी की जा रही है।

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