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उत्तर प्रदेश

दीवाली से ठीक पहले पटाखों का पंगा : रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे : सुप्रीम कोर्ट

दीवाली से ठीक पहले पटाखों का पंगा : रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे : सुप्रीम कोर्ट
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दीवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को पूरी तरह बैन करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि कोर्ट ने इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं जिसे ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि दुकानदारों को भी मानना होगा। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया है। पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें और फैसले की बड़ी बातें :

1 . केवल रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।

2. जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही पटाखे बेच सकते हैं।

3. ऑनलाइन पटाखों पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी।

4. अगर कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।

5. क्रिस्मस पर रात 12 बजे पटाखे चला सकते हैं। लेकिन नए साल और क्रिसमस के मौके रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।

6. दिवाली से पहले पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री की जांच की जाए।

7. दिवाली पर पटाखे चलाने से रोक नहीं, लेकिन ये शर्ते सभी को माननी होंगी।


बता दें कि वायु प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने कुछ अवधि के लिए सशर्त पटाखों की बिक्री को खोल दिया था क्योंकि व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने स्टाक खरीद लिखा है उसे कहां ले जाएं।

पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार

पटाखा बिक्री पर रोक न लगे, इसके लिए पटाखा उत्पादक और विक्रेता भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि पिछले साल दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री रोक लगा दी गई थी। इससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ था, जब्कि प्रदूषण के लिए पटाखों से ज्यादा कई अन्य चीजें जिम्मेदार हैं।

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