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उत्तर प्रदेश

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को छह महीने की सजा और जुर्माना

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को छह महीने की सजा और जुर्माना
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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए छह माहीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में 1 करोड़ 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर 6 महीने के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया तो सजा और बढ़ा दी जाएगी. लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर यह फैसला सुनाया गया है .
शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में 'अता पता लापता' नाम से अपनी एक फिल्म पूरी करने के लिए मदद मांगी थी. इसके बाद 30 मई 2010 में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने राजपाल यादव को 5 करोड़ का लोन दे दिया. एग्रीमेंट के मुताबिक यादव को ब्याज सहित 8 करोड़ रुपये लौटाने थे. लेकिन पहली बार में वह ऐसा करने में नाकाम रहे. इसके बाद एग्रीमेंट तीन बार रिन्यू हुआ और 9 अगस्त 2012 में हुए आखिरी एग्रीमेंट के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता को 11, 10,60,350 रुपये लौटाने की सहमति दी. लेकिन वह यह रकम लौटाने में भी नाकाम रहे.
अब फाइनली अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 6 महीने की जेल की सजा सुनाई. साथ ही मोटा जुर्माना भी लगाया.
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